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Rohtak News: माता-पिता के हत्यारे बेटे को उम्रकैद

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रोहतक। गांव पाकस्मा में साढ़े चार साल पहले पैसे के लिए माता-पिता की हत्या करने के दोषी बेटे 26 वर्षीय पवन उर्फ बोदा को फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज एएसजे संदीप कुमार दुग्गल ने मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। मामले में दोषी के मामा ने अहम गवाही दी। उनकी ही शिकायत पर केस दर्ज किया गया था।
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सोनीपत रोड स्थित हुमायूंपुर गांव निवासी राममेहर ने मई 2020 में सांपला थाने में शिकायत दी थी कि वह खेतीबाड़ी करता है। उसकी चार बहनें थीं। सबसे छोटी बहन सुमित्रा की शादी पाकस्मा गांव निवासी ब्रह्मजीत के साथ हुई थी। सुमित्रा के दो बेटे हैं, जिसमें से बड़ा बेटा दीपक नेवी में नौकरी करता है और छोटा बेटा 26 वर्षीय पवन उर्फ बोदा अविवाहित है। माता-पिता के साथ ही रहता है। राममेहर का आरोप था कि 2 मई 2020 को उनके बहनोई ब्रह्मजीत व भांजा पवन उर्फ बोदा खरखौदा मंडी में गेहूं बेचने गए थे। वहां पर पैसे को लेकर पिता-पुत्र में कहासुनी हो गई।
पवन उर्फ बोदा कह रहा था कि अपने माता-पिताकको छोडूंगा। उस समय उसे समझा कर घर भेज दिया था। 3 मई की सुबह उसे पता चला कि उनकी बहन सुमित्रा और जीजा ब्रह्मजीत की हत्या कर दी गई है। शव नौंनद गांव के खेत में झाड़ियों में पड़ा है। वह मौके पर पहुंचा तो दोनों के चेहरे व सिर पर वार के निशान मिले। घर पहुंचा तो चारपाई पर खून लगा था। लग रहा था कि दोनों की उस समय हत्या की गई है, जब वे गहरी नींद में सोए हुए थे। फर्श पर बिखरे खून को पानी से साफ किया गया था।
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राममेहर का आरोप था कि उसके भांजे पवन उर्फ बोदा ने ही अपने माता-पिता की हत्या कहासुनी की रंजिश में की है। पुलिस ने आरोपी पर माता-पिता की हत्या का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।
साढ़े चार साल जमानत मिली न वकील
माता-पिता की हत्या का आरोपी वारदात के बाद से ही न्यायिक हिरासत के चलते सुनारिया जेल में बंद है। किसी ने उसकी जमानत के लिए अर्जी नहीं दाखिल की। न ही कोई जमानती बनकर आया। इतना ही नहीं, कानूनी सेवाएं प्राधिकरण की तरफ से अदालत में पैरवी के लिए आरोपी को वकील दिया गया था। अलग से कोई वकील नहीं किया गया।
ज्यादातर समय गुमसुम रहता था बोदा
माता-पिता की हत्या का दोषी पवन उर्फ बोदा अदालत में कार्रवाई के समय ज्यादातर समय गुमसुम रहता था। वकील ने बताया कि उससे कई बार सवाल किए, ताकि सही ढंग से कोर्ट में उसकी पैरवी की जा सके, लेकिन वह ज्यादातर सवालों के जवाब नहीं दे पाता था।
हत्या के दोषी युवक को उम्रकैद

चंडीमंदिर थाना पुलिस ने किया था दोषी के खिलाफ मामला दर्ज
पंचकूला। हत्या के मामले में जिला अदालत ने एक युवक को दोषी करार देकर उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी की पहचान तरुण कुमार निवासी रोहतक के रूप में हुई है। चंडीमंदिर पुलिस ने दोषी के खिलाफ 2020 में मामला दर्ज किया था। जानकारी के मुताबिक 11 जून 2020 को इको सिटी रामगढ़ के पास एक अनजान युवक का शव मिला था। युवक का गला घोंटकर हत्या की गई थी। पुलिस जांच में पता चला कि मृतक विनोद कुमार उर्फ बंटी की गला दबाकर हत्या करके लाश को खुर्द-बुर्द करके टोल प्लाजा गांव जलोली के पास फेंका गया था। पुलिस ने आईपीसी की धारा 302,201,120 बी के तहत मामला दर्ज किया था। मामले की जांच करने के बाद पुलिस ने तरुण कुमार को गिरफ्तार किया था।
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