रोहतक। दो साल पहले 13 साल की किशोरी से दुष्कर्म के दोषी अक्षित उर्फ नोनू को एएसजे नरेश कुमार की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ में साढ़े छह हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है। वहीं, केस में दूसरे आरोपी को दोषी करार दिया है, उसे मंगलवार को सजा सुनाई जाएगी।
पुलिस रिकाॅर्ड के मुताबिक शहर की एक कॉलोनी निवासी व्यक्ति ने बताया था कि जुलाई 2021 में वह काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। दो दिन बाद 12 जुलाई को वापस आया तो पत्नी ने बताया कि 13 साल की बेटी कुछ बोल नहीं रही है। जब पत्नी ने बार-बार पूछा तो उसने आपीबीती बताई। उसने मां से कहा कि जब वह भाई व बहन को पीजीआईएमएस लेकर गई थी तो वह दुकान पर सामान लेने गई थी। वहां पर एक ने इशारा करके बुलाया। जबकि दूसरे युवक अक्षित उर्फ नोनू ने कहा कि अंदर कमरे में उसकी मां है। जैसे ही वह कमरे में गई तो आरोपी ने दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद डरा-धमकाकर उसके साथ गलत काम किया। साथ में धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो जान से मार देगा। पुलिस ने आरोपी अक्षित उर्फ नोनू व उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया था। सोमवार को एडीजे नरेश कुमार की अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया।