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Rohtak News: गला दबाकर पत्नी की हत्या करने के दोषी को उम्रकैद

Fri, 21 Feb 2025 12:32 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. जसबीर सिंह ने गांव खांड़ा में पत्नी की हत्या करने के मामले में आरोपी पति को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना भी किया है।जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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दिल्ली के गांव नजफगढ़ निवासी चंद्रभान ने 30 अक्तूबर, 2020 को खरखौदा थाना पुलिस को बताया था कि उन्होंने अपनी भांजी गुरुग्राम निवासी आशा (29) की शादी 11 वर्ष पहले खांडा निवासी सोमबीर के साथ की थी। आशा के माता-पिता की मौत हो जाने के बाद वही उनकी देखरेख करते थे। चंद्रभान ने आरोप लगाया था कि शादी के बाद से ही सोमबीर उनकी भांजी के साथ मारपीट करने लगा था। इसे लेकर कई बार पंचायत होने के साथ ही पुलिस को शिकायत दी गई थी। भांजी का घर बसाने के लिए उन्होंने समझौता कर लिया था। इसके बावजूद उसकी भांजी से पति व ससुराल पक्ष के लोग मारपीट करते रहते थे। चंद्रभान का आरोप था कि सुबह उन्हें सूचना मिली थी कि उनकी भांजी आशा की उसके पति व अन्य ने मिलकर हत्या कर दी है। आशा का शव बिस्तर पर पड़ा मिला था और उसके मुंह से खून निकल रहा था। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। तत्कालीन थाना प्रभारी बिजेंद्र सिंह व जांच अधिकारी चांद की टीम ने आरोपी पति सोमबीर को गिरफ्तार किया था। तब आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह कई दिन बाद घर आया था। आते ही उसकी पत्नी ने उसके साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया था। उस दौरान तो वह चुप रहा लेकिन रात होने पर पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी और खेतों की ओर भाग गया था। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था।
हत्या होने से पहले पति के खिलाफ दर्ज कराया था मुकदमा

आशा ने हत्या होने से पहले 18 अगस्त, 2020 को खरखौदा थाना में पति के खिलाफ शिकायत दी थी। आशा ने आरोप लगाया था उसका पति सोमबीर उसके साथ लड़ाई झगड़ा कर उसके दोनों बच्चों कपिल (4) व हिमांशी (8) को लेकर घर से कहीं चला गया है। उसे अपने बच्चों के साथ किसी अनहोनी की आशंका थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर करीब डेढ़ माह बाद दोनों बच्चों को रोहतक के गांव बोहर से बरामद किया था।
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