38-मायना गांव में छोटूराम विधि संस्थान के छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली। स्रोत: काॅलेज
रोहतक। छोटू राम विधि संस्थान ने मायना गांव में विधिक सहायता शिविर लगाया गया। जाट शिक्षण संस्था के प्रधान गुलाब सिंह दिमाना एवं संस्थान के निदेशक डॉ. राजीव जून ने विधिक शिविर के लिए दल को रवाना किया। प्राध्यापक एवं विद्यार्थियों ने ग्रामीणों को विभिन्न कानूनी विषयों पर जागरूक किया।
शिविर में ग्रामीणों को विधिक सहायता की अवधारणा, पात्रता, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं के अधिकार और वस्तु या सेवा प्राप्त करते समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दी गई।
लीगल एड संयोजक डॉ. जोगेंद्र मोर ने बताया कि प्रत्येक विधि शिक्षण संस्थान में विधिक परामर्श केंद्र स्थापित होता हैं जहां आमजन कानूनी समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क कर सकते हैं। इस अवसर पर डॉ. नरेश देशवाल ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, डॉ. यशवेंद्र राठी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा डॉ. दुष्यंत हुड्डा ने भारतीय न्याय संहिता पर जानकारी दी।
38-मायना गांव में छोटूराम विधि संस्थान के छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली। स्रोत: काॅलेज