रोहतक। एचएसवीपी की रोहतक जोन के जमीन मालिक अवार्ड लेने के लिए रोहतक के सेक्टर-2-3 स्थित संपदा अधिकारी के कार्यालय में दस्तावेज जमा करवाएं।
डीसी एवं एचएसवीपी के प्रशासक धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि रोहतक जोन के अंतर्गत रोहतक, पानीपत, सोनीपत व झज्जर जिला आता है। भू-मालिकों को शहरी सम्पदा विभाग की ओर से अर्जित भूमि की मूल अवाॅर्ड की राशि व अदालत की ओर से बढ़ोतरी राशि का भुगतान भूमि अर्जन अधिकारी, शहरी संपदा विभाग की ओर से किया जाता है। सभी संबंधित भू-मालिक अपनी अर्जित भूमि से संबंधित दस्तावेज, बैंक खाता की प्रति, आईएफएससी कोड नंबर, पैन कार्ड नंबर व आधार नंबर संपदा अधिकारी के कार्यालय में एक सप्ताह के अंदर जमा करवा दें, ताकि अवार्ड की राशि व बढ़ोतरी राशि दी जा सके। इसके बाद बढ़ोतरी राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।