रोहतक। जेएमआईसी डॉक्टर सुशीला की अदालत ने साढ़े 5 लाख का चेक बाउंस होने पर काठमंडी के व्यापारी धर्मबीर को पांच माह की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 6 लाख रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया है। हर्जाना न देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
काठमंडी निवासी रामचंद्र ने 2023 में अदालत में अर्जी दायर की थी कि उससे फरवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक 5 लाख 50 हजार रुपये उधार लिए गए। जनवरी 2023 में जब उसने पैसे वापस मांगे तो उसे 50 हजार रुपये दिए गए। साथ ही काठमंडी स्थित एसबीआई बैंक का 5 लाख रुपये का चेक दिया गया।
25 जनवरी 2023 को चेक बाउंस हो गया। आखिर में उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने मंगलवार को निर्णय देते हुए आरोपी को पांच माह कैद की सजा सुनाई। साथ में छह लाख रुपये हर्जाने के तौर पर देने का आदेश दिया। पीड़ित पक्ष के वकील ने बताया कि काठमंडी निवासी धर्मबीर को अदालत ने पांच माह की कैद सुनाई है। ब्यूरो