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Rohtak News: दाखिले के लिए बच्चे का परिवार पहचान पत्र का होना अनिवार्य

Tue, 25 Mar 2025 12:31 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
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संवाद न्यूज एजेंसी
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रेवाड़ी। चिराग योजना के तहत मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में दाखिले के लिए संंबंधित विद्यार्थी के पास परिवार पहचान पत्र होना चाहिए। वहीं अभिभावक या छात्र की ओर से विद्यालय में आवेदन करने के बाद संबंधित स्कूल की ओर से उसकी रसीद देनी होगी।
सफल छात्र को पिछले सरकारी स्कूल से लीविंग सर्टिफिकेट लेना होगा। फीस प्रतिपूर्ति राशि के लिए वहीं मान्यता प्राप्त स्कूल पात्र होंगे, जिनकी तरफ से फार्म 6 में अपने स्कूल की फीस राशि चालू सत्र के लिए पोर्टल पर दर्शाई गई होगी। चिराग योजना के तहत दाखिले के लिए 14 निजी स्कूलों ने अपनी सहमति प्रदान की है। जिन स्कूलों में सीट से अधिक आवेदन आएंगे, लॉटरी के माध्यम से ड्रॉ निकलेगा।
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आर्थिक रूप से कमजोर जिन छात्रों के अभिभावकों की आय सालाना एक लाख 80 हजार रुपये या इससे कम होगी, उन्हीं छात्रों को निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में दाखिले के लिए पात्र माना जाएगा। योजना में केवल वे छात्र पात्र होंगे, जिन्होंने गत शैक्षणिक वर्ष में अपनी शिक्षा सरकारी स्कूलों से प्राप्त या उत्तीर्ण की होगी। छात्र दाखिले के लिए केवल उसके वर्तमान खंड जिसमें वह पढ़ रहे हैं, उसी खंड के मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में उपलब्ध सीटों पर दाखिले के पात्र होंगे। वे खंड में एक से अधिक स्कूलों में भी दाखिले के लिए आवेदन कर सकेंगे।

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14 निजी स्कूलों ने 274 सीटें जारी

मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की कक्षावार घोषित सीट का विवरण विभाग की तरफ से विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इन 14 निजी स्कूलों ने 274 सीटें जारी की हैं। जिले में प्राइवेट स्कूलों की संख्या 400 से अधिक है। जबकि दाखिले की मंजूरी के लिए मात्र 14 स्कूलों ने ही हामी भारी है। जिन स्कूलों में सीट से अधिक आवेदन आएंगे, वहां लॉटरी के माध्यम से एक से पांच अप्रैल के बीच ड्रॉ निकाले जाएंगे। मान्यता प्राप्त निजी स्कूल आवेदनों पर एक से 15 अप्रैल तक दाखिले की प्रक्रिया संपन्न करेंगे। ड्रॉ के बाद मुख्य सूची में सफल छात्रों के निर्धारित तिथि तक दाखिला न लेने पर उनकी रिक्त सीटों पर प्रतीक्षा सूची के छात्रों को 16 से 30 अप्रैल तक दाखिला दिया जाएगा। इस दौरान स्कूलों को दाखिल विद्यार्थियों का विवरण पोर्टल पर एक से 30 अप्रैल तक दर्ज करवाना होगा।
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जानें क्या है चिराग योजना

सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को दाखिला दिया जाता है। योजना के तहत वे परिवार पात्र होंगे, जिनके अभिभावकों की सालाना आय 1.80 लाख रुपये या इससे कम होगी। इसके अलावा योजना में केवल वे छात्र ही पात्र होंगे, जिन्होंने गत शैक्षणिक वर्ष में अपनी शिक्षा सरकारी स्कूलों से प्राप्त या पास की होगी।
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