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31 मार्च तक टैक्स जमा कराने पर मिलेगी ब्याज माफी, सीएम दिलवाएंगे सरकारी विभागों से 21 करोड़

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नगर निगम कार्यालय में बना टैक्स काउंटर । संवाद - फोटो : RohtakCity
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रोहतक। शहरी निकाय विभाग ने कोरोना काल में प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के छूट की योजना की समय सीमा बढ़ा दी है। 31 दिसंबर तक टैक्स जमा कराने पर ब्याज माफी की छूट अब 31 मार्च तक मिलेगी। इसके लिए एक दिन पहले मुख्यालय की तरफ से नगर निगम को पत्र जारी किया गया। चालू वित्त वर्ष में सरकार चौथी बार छूट की समय सीमा बढ़ा ही है। इससे पहले 31 जुलाई, फिर 31 अक्तूबर व 31 दिसंबर और अब 31 मार्च की गई है।
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नगर निगम ने साल 2020-21 के बजट में प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का 55 करोड़ का टारगेट रखा था, जिसे बाद में 48 करोड़ कर दिया गया। अब तक निगम मात्र 19 करोड़ रुपये की वसूल कर चुका है, जबकि वित्त वर्ष के मात्र तीन माह जनवरी, फरवरी व मार्च माह बचे हैं। निगम के आंकड़ों के मुताबिक निगम का वर्ष 2011 से अब तक का 61 करोड़ के करीब प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। इसमें 21 करोड़ रुपये सरकारी विभागों को देना है, जबकि 40 करोड़ के करीब आम लोगों का है। कोरोना काल में निगम ने मई माह के आखिरी सप्ताह में एक योजना लागू की, जिसके तहत 2011 से अब तक एक साथ बकाया जमा करने पर पूरा ब्याज माफ होगा। ऑनलाइन टैक्स जमा कराने पर 10 प्रतिशत, 2019 से 2020 तक समय पर टैक्स जमा कराने वालों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त, 2017 से पहले मकान या प्लाट खरीदने वालों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त छूट मिलेगी। यह छूट अब सरकार चौथी बार बढ़ा रही है।
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निगम विभागों का डाटा कर रहा तैयार
निगम की सरकारी विभागों की तरफ करीब 21 करोड़ रुपये बकाया है, जिसमें पब्लिक हेल्थ, पुलिस, शहरी विकास प्राधिकरण, खेल, सुनारिया पुलिस कॉम्प्लेक्स व दूसरे विभाग भी शामिल हैं। नगर निगम को उम्मीद है मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकारी विभागों का बकाया टैक्स दिलवाएंगे। इसके लिए विभाग वाइज निगम डाटा तैयार कर रहा है, जिसे मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा जाएगा।
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सीलिंग के दबाव में आया 50 लाख
कोरोना काल में नगर निगम ने शहर में अब तक नवंबर व दिसंबर माह में सीलिंग अभियान चलाया है। पहले 24 नवंबर को शहर में सीलिंग हुई, जबकि दूसरी बार 10 दिसंबर को कार्रवाई की गई। दोनों बार में निगम के अकाउंट में मात्र 50 लाख रुपये ही आए।
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मुख्यालय से मंगलवार शाम को पत्र जारी किया गया था, जो बुधवार को मिला है। अब 31 मार्च तक टैक्स जमा कराने पर ब्याज माफी व दूसरी छूट मिलेंगी। इसके बावजूद टैक्स जमा न कराने वालों के खिलाफ निगम सीलिंग अभियान चलाएगा।
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-जगदीश चंद्र, जोनल टैक्स ऑफिसर।
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