फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

बीमा कंपनी चोरी हुई कार के 5.71 लाख ब्याज सहित चुकाए : आयोग

Fri, 12 Jun 2026 05:51 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

रोहतक। जिला उपभोक्ता विवाद निर्वारण आयोग के अध्यक्ष नगेंद्र कादियान की कोर्ट ने दिल्लीके रोहिणी से कार चोरी के मामले में बीमा कंपनी को बीमित वाहन की आईडीवी राशि 5.71 लाख रुपये ब्याज सहित अदा करने का आदेश दिया है। शिकायत छोटू राम नगर कपिल ने दी थी।
कपिल ने आयोग को बताया कि उनकी कार का बीमा 14 जुलाई 2018 से 13 जुलाई 2019 तक वैध था। 15 जून 2019 को उनकी कार दिल्ली के रोहिणी से चोरी हो गई थी। उसी दिन ही पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा दी थी। तीन दिन बाद बीमा कंपनी को सूचना दी गई मगर कंपनी ने दावे को मंजूर नहीं किया।
विज्ञापन

बीमा कंपनी ने आयोग में दलील दी कि शिकायतकर्ता ने चोरी की सूचना तीन दिन बाद दी। साथ ही शिकायतकर्ता ने आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए इसलिए दावे को खारिज कर दिया गया था।
वहीं, शिकायतकर्ता ने आयोग को कहा कि सभी जरूरी दस्तावेज जांचकर्ता को दिए गए थे लेकिन गलत तरीके से दावे को खारिज किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान आयोग कहा कि चोरी की एफआईआर घटना वाले दिन ही दर्ज कराई गई थी। बीमा कंपनी को तीन दिन के भीतर सूचना दे दी गई थी।
विज्ञापन

15 दिन में करना होगा भुगतान

आयोग ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बीमा कंपनी को 5,71,061 रुपये की बीमित राशि पर 12 फरवरी 2021 से भुगतान तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का आदेश दिया। साथ ही मानसिक उत्पीड़न के लिए 5,000 रुपये तथा मुकदमे खर्च के भी 5,000 रुपये देने होंगे। यह राशि 15 दिन के भीतर देनी होगी।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें