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Rohtak News: रोहतक में 50 साल के पड़ोसी ने किया था पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म

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माई सिटी रिपोर्टर
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रोहतक। सांपला क्षेत्र के एक गांव में पांच साल की बच्ची से 50 साल के पड़ोसी ने दुष्कर्म किया है। जिस समय बच्ची से दुष्कर्म किया गया, वह गली में खेल रही थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वीरवार को बच्ची की सीडब्ल्यूसी में काउंसिलिंग कराई गई।

पुलिस को दी शिकायत में बच्ची की मां ने बताया कि 17 जनवरी को वह पति के साथ पीजीआई गई हुई थी। उनकी पांच साल की बेटी गली में खेल रही थी। तभी पड़ोस की महिला का फोन आया। बोली-पड़ोसी व्यक्ति उसके निजी अंगों में अंगुली से गलत काम कर रहा था। उसने बच्ची को छुड़वाया।
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वारदात की मिलने पर परिजन गांव पहुंचे। आरोपी व उसकी पत्नी माफी मांगने लगे और गांव वालों के कहने पर पीड़िता ने शिकायत नहीं दी। रात को बच्ची ठीक ढंग से सो तक नहीं सकी। उसे शौच जाने में भी दिक्कत हुई।
सुबह माता-पिता बच्ची को लेकर आईएमटी थाने में पहुंचे और आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने छह पॉक्सो एक्ट व बीएनएस की धारा 65 (2) के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जहां से न्यायिक हिरासत के चलते जेल भेज दिया गया।
वहीं, पीड़ित बच्ची को परिजनों को सौंप दिया गया है। एक दिन पहले बच्ची जींद क्षेत्र की बताई जा रही थी। हालांकि, इसकी किसी ने पुष्टि नहीं की थी।
बच्ची से दरिंदगी की वारदात को गंभीरता से लेते हुए तुरंत गिरफ्तार कर 19 जनवरी को कोर्ट में पेश किया गया। यहां से न्यायिक हिरासत के चलते जेल भेजा जा चुका है।
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- इंस्पेक्टर बिजेंद्र, आईएमटी थाना प्रभारी
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20 साल की कठोर सजा का प्रावधान
पुलिस ने मामले में बीएनएस की धारा 65 (2) लगाई है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि 12 साल से कम उम्र की बच्ची से दुष्कर्म करने पर न्यूनतम 20 साल की कठोर कैद, आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा हो सकती है। साथ में जुर्माना भी देना होगा जो पीड़िता के इलाज व पुनर्वास के लिए होगा और सीधे उसे मिलेगा। यह अपराध गैर जमानती और गैर समझौता अपराध है।
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