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Rohtak News: आज प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराया तो लगेगा 18 फीसदी ब्याज

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रोहतक। वित्त वर्ष 2024-25 का टैक्स जमा कराने की आज अंतिम तिथि है। आपने प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराया तो 18 फीसदी ब्याज जुड़ जाएगा। रविवार को छुट्टी के दिन 50 के करीब प्रॉपर्टी मालिक ही टैक्स जमा कराने पहुंचे।
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चालू वित्त वर्ष में 31 मार्च तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराया जाता है। इसके बाद पूरे साल का ब्याज जुड़ जाता है। नगर निगम की तरफ से टैक्स जमा कराने का अंतिम सप्ताह होने के कारण छुट्टी के दिन शनिवार व रविवार को भी टैक्स ब्रांच को खोला गया। रविवार को 50 के करीब टैक्स जमाकर्ता निगम में पहुंचे और टैक्स जमा कराया। इसमें 2 लाख के करीब की राशि काउंटर पर जमा हुई, जबकि 3 लाख के करीब चेक जमा करवाए गए।

सरकारी विभागों की तरफ भी बकाया टैक्स



नगर निगम की तरफ से वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 35 करोड़ के टैक्स की रिकवरी का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अभी 14 करोड़ के करीब भी राशि जमा नहीं हो सकी है। सरकारी विभागों की तरफ भी निगम का टैक्स बकाया है। निगम ने टॉप 65 बकायेदारों की सूची तैयार की थी, लेकिन सभी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी।
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चालू वित्त वर्ष का टैक्स जमा कराने का सोमवार को अंतिम दिन है। अगर टैक्स की राशि जमा नहीं कराई गई तो 18 प्रतिशत की दर से ब्याज जुड़ जाएगा।
अमन कुमार, टैक्स इंस्पेक्टर नगर निगम
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