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पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने पर पति को सात साल की कैद

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रोहतक। जिला अदालत ने दहेज के लिए पत्नी को आत्महत्या के मामले में खेड़ी सांपला के युवक को 7 साल की कैद व 7 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर 7 माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है।
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मामले के अनुसार डोभ गांव निवासी धर्मपाल ने सांपला थाने में शिकायत दी थी कि उसने अपनी बेटी पूजा की शादी खेड़ी सांपला निवासी बंटी के साथ की थी। शादी के बाद उसकी बेटी को दहेज के लिए तंग किया जा रहा था। दिसंबर 2018 में उसे सूचना मिली कि पूजा की मौत फांसी लगने के कारण हो गई है। पुलिस ने उसके पति बंटी के खिलाफ दहेज के लिए आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने का केस दर्ज किया था। मामले की अदालत में सुनवाई हुई। हालांकि गवाही में बताया गया कि पूजा ने तनाव में आकर फांसी लगाकर जान दी है। अदालत ने तथ्यों को ध्यान में रखकर पूजा के पति बंटी को पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का दोषी मानते हुए सात साल की कैद व सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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