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Rohtak News: हाईकोर्ट ने जवाब न देने पर नगर निगम पर लगाया 10 हजार रुपये जुर्माना

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सोनीपत स्टैंड पर स्थापित पूर्व मंत्री सेठ श्रीकिशनदास की प्रतिमा। स्रोत : अमर उजाला
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रोहतक। शहर के सोनीपत स्टैंड पर स्थापित पूर्व मंत्री सेठ श्रीकिशन दास की प्रतिमा लगाने के मामले में जवाब न देना नगर निगम को महंगा पड़ा गया। हाईकोर्ट ने जवाब न देने पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इतना ही नहीं इसी केस में जवाब न देने पर हाईकोर्ट पांच हजार रुपये पहले भी निगम पर जुर्माना चुका है, साथ ही नगर निगम आयुक्त को 7 नवंबर को 10 बजे हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने के आदेश दिए हैं।
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हाईकोर्ट के वकील निखिल घई ने बताया कि एक साल पहले हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि रोहतक में सड़क किनारे पूर्व मंत्री सेठ श्रीकिशनदास की प्रतिमा लगाई गई है, जबकि वहां पर पहले नगर निगम ने पुलिस बूथ बनाया था। डेढ़ साल बाद पुलिस बूथ को हटाकर प्रतिमा स्थापित करने की नगर निगम ने अनुमति दी है। याचिका में कहा गया था कि यह सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के विपरीत है। हाईकोर्ट ने सरकार व नगर निगम प्रशासन से पूछा था कि पूरे मामले में जवाब दें, साथ ही बताएं कि यह अनुमति किस अधिकारी ने दी। वकील का कहना है कि पांच तारीख पर सुनवाई के बावजूद नगर निगम रोहतक की तरफ से जवाब नहीं दिया गया। कहा गया कि अभी जवाब तैयार नहीं है। इसके लिए निगम प्रशासन ने समय मांगा था। हाईकोर्ट ने जवाब देने के लिए अगली तिथि दी थी, लेकिन पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया था। इसके बावजूद निगम प्रशासन ने कोई जवाब नहीं दिया।
हाईकोर्ट ने पहले भी दी थी चेतावनी
अप्रैल 2024 में मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के समय हाईकोर्ट ने पूछा था कि किस आधार पर प्रतिमा लगाने की अनुमति दी गई। अगर निगम कार्रवाई के आदेश देता है तो कौन अधिकारी खर्च उठएगा, लेकिन निगम व सरकार ने फिर समय मांगा। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया था कि यदि अगली सुनवाई पर जवाब नहीं आया तो नगर निगम व सरकार जुर्माने के लिए तैयार रहें। इसके बावजूद जवाब नहीं दिया गया।
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सुप्रीम कोर्ट के 2013 के फैसले का दिया गया है हवाला
याचिका दाखिल करते हुए रोहतक निवासी देवेंद्र शर्मा ने हाईकोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में आदेश दिया था कि सरकार भूमि पर कोई भी प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बाद इसी वर्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री के पिता की प्रतिमा को स्थापित किया गया था, जिसके खिलाफ याची ने जनहित याचिका दाखिल की थी। जनहित याचिका पर सरकार ने जानकारी दी थी कि इस प्रतिमा को हटा दिया गया है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट को आदेश दिया था कि वह निगरानी करें और सरकारी भूमि पर ऐसी सभी प्रतिमाओं की पहचान कर इन्हें हटवाएं। इसके बाद जुलाई 2023 में सरकार ने रोहतक के तत्कालीन मेयर के पिता की प्रतिमा को लगाने की अनुमति दे दी थी।
दृष्टिबाधित संस्थान में जमा करानी होगी जुर्माना राशि
हाईकोर्ट ने जारी आदेश में कहा है कि पिछली बार नगर निगम रोहतक पर 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया था, जिसे चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित दृष्टि बाधित संस्थान में जमा कराना था। अब 10 हजार रुपये और जुर्माना इसी संस्थान में जमा कराना है।
डॉक्टर मंगलसेन को चुनाव में दो बार हराया था सेठ श्रीकिशनदास ने
पूर्व मंत्री सेठ श्रीकिशन दास का शहर की सियासत में अहम स्थान रहा है। वर्ष 1972 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर उन्होंने लगातार चार बार जीत दर्ज करने वाले भाजपा के कद्दावर नेता डॉ. मंगलसेन के विजयी रथ पर विराम लगाया था। वर्ष 1985 के उपचुनाव में भी सेठ किशनदास ने डॉ. मंगलसेन को हराया था। डॉ. मंगलसेन ने अपने जीवन में ये ही दो चुनाव हारे थे। इसके साथ ही सेठ श्रीकिशनदास 1996 में बंसीलाल की सरकार में मंत्री भी रहे। 2018 में उनके बेटे मनमोहन गोयल शहर के पहले मेयर बने थे, जिनको लोगों ने सीधे मत डालकर चुना था। उनके द्वारा गठित सेठ श्रीकिशनदास ट्रस्ट की तरफ से सोनीपत स्टैंड पर प्रतिमा स्थापित की हुई है।
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शहर में यहां-यहां लगी हैं पहले से प्रतिमाएं
गोहाना अड्डे पर लाला लाजपतराय, भिवानी स्टैंड पर शहीद भगत सिंह, माॅडल स्कूल के पास बाबा भीमराव आंबेडकर, पुराने बस स्टैंड के पास भगवान वाल्मीकि, कैनाल रेस्ट हाउस के सामने व संविधान स्थल पर चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा, मेडिकल मोड़ पर पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल व डॉक्टर मंगलसेन, हुडा कॉम्प्लेक्स में डॉ. मंगलसेन, छोटूराम चौक पर दीनबंधु सर छोटूराम, रेलवे रोड पर महाराजा अग्रसेन, गांधी कैंप में शहीद मदनलाल धींगड़ा, राजकीय महिला कालेज के गेट व नए बस स्टैंड के आगे पार्क के सामने पंडित श्रीराम शर्मा और मानसरोवर पार्क के नजदीक सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित हैं।
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