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जिले में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे जिम : डीसी

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जिले के जिम अब 50 प्रतिशत क्षमता केे साथ सुबह छह से रात आठ बजे तक खुल सकेंगे। खेल परिसर और स्टेडियम में सिर्फ खेल गतिविधियां होंगी, दर्शकों की अनुमति नहीं होगी। जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार ने सोमवार को लॉकडाउन के संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के तहत कॉलेज, कोचिंग, लाइब्रेरी, प्रशिक्षण संस्थान अगले आदेशों तक बंद रहेंगे। सभी दुकानें सुबह 9 से रात आठ बजे तक खुलेंगी। अगर व्यापारी अपना सामान बाहर रखकर अतिक्रमण करते हैं तो मार्केट तीन दिन के लिए बंद करवा दी जाएगी। रेस्टोरेंट और बार सुबह 10 से रात दस बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। दस बजे तक होम डिलिवरी भी होगी। धार्मिक स्थलों में एक बार में 21 लोग जा सकेंगे। विवाह और अंतिम संस्कार में भी 21 लोग जा सकेंगे। इनके अलावा अन्य कार्यक्रमों में 50 लोगों के इकट्ठे होने की अनुमति होगी। अगर पचास से ज्यादा लोग होते हैं तो पहले एसडीएम से इजाजत लेनी होगी। बाजारों में वाहनों की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी। नगर निगम आयुक्त पार्किंग के लिए हुडा कॉम्पलेक्स के मैदान, भगत सिंह पार्किंग, पुराना आईटीआई, पुराना बस अड्डा और पुराना सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय के मैदान में जगह उपलब्ध करवाएंगे। पुलिस अधीक्षक जरूरत के मुताबिक वहां पुलिसकर्मी नियुक्त करवाएंगे।
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