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खाद्य आपूर्ति विभाग ने व्यसायिक कार्यों में प्रयोग हो रहे 67 घरेलू सिलेंडर किए जब्त

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जिला खाद्य आपूर्ति विभाग ने मंगलवार को शहर भर के विभिन्न व्यावसायिक कार्यों में प्रयोग हो रहे 67 घरेलू सिलिंडर जब्त किए हैं। इन सिलिंडरों को जांच टीम के अधिकारियों ने रोहतक गैस एजेंसी के गोदाम में जमा करवा दिया है। डीएफएससी अशोक शर्मा के निर्देशों पर मंगलवार को सुरेश आर्य, टिंकू और सुरेंद्र कादयान ने विभिन्न मिठाई की दुकानों व ढाबों पर जांच अभियान चलाया।
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विभाग के अधिकारी सुरेश आर्य ने बताया कि गुप्त सूचना मिल रही थी कि शहर भर की मिठाई की दुकानों व ढाबों पर घरेलू सिलिंडरों का प्रयोग हो रहा है। जबकि व्यवासायिक केंद्रों पर कामर्शियल सिलिंडर का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन सब्सिडी वाले घरेलू सिलिंडरों के चक्कर में व्यापारी कामर्शियल सिलिंडरों का प्रयोग नहीं करते। इससे सरकार को भी चूना लगाया जा रहा है। जबकि उपभोक्ताओं से जीएसटी वसूली जा रही है और खुद व्यापारी सब्सिडी चोरी कर रहे हैं। जांच टीम ने भिवानी चुंगी, डबल फाटक, हिसार बाईपास, प्रेम नगर चौक पर जांच अभियान चलाया। सभी जगह से पकडे़ गए घरेलू गैस सिलिंडरों को जांच टीम ने गोदाम में जमा करा दिया है। गौरतलब है कि गैस एजेंसी पर घरेलू गैस सिलिंडर की कीमत 702 रुपये और कामर्शियल सिलिंडर की कीमत 1207 रुपये है। घरेलू गैस सिलेंडर पर उपभोक्ता के खाते में सब्सिडी भी आती है।
घरेलू सिलिंडर उपभोक्ता ही कर रहे ब्लैक
गैस एजेंसी संचालकों की मानें तो उपभोक्ता ही अपने हिस्से के घरेलू गैस सिलिंडर ब्लैक करते हैं। वह व्यावसायिक केंद्रों पर अपने हिस्से का गैस सिलिंडर बेच देते हैं और सब्सिडी उनकी खाते में आ जाती है जोकि उनकी बचत होती है। कई उपभोक्ताओं को अधिक सिलिंडरों की जरूरत नहीं होती, जबकि उन्हें नियमानुसार सब्सिडी पर घरेलू सिलिंडर लेने की छूट होती है। इसी छूट का उपभोक्ता व व्यवसायिक केंद्र लाभ उठाते हैं।
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व्यावसायिक केंद्र पर घरेलू गैस सिलिंडरों का प्रयोग अवैध है। नियमों की अवहेलना करने वालों के सिलिंडर जब्त कर लिए गए हैं। इसके अलावा सभी को चेतावनी दी गई है कि वह भविष्य में ऐसा न करें।
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- अशोक शर्मा, डीएफएससी
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