रोहतक। शहर के पटेल नगर में चार साल पहले दो दोस्तों को चाकू दिखाकर डेढ़ हजार रुपये छीनने के आरोपी युवक आशीष उर्फ शिवा को अदालत ने दोषी करार दिया है। सेशन जज राकेश कुमार की अदालत ने दोषी को पांच साल की कैद व 30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पटेल नगर निवासी वरुण ने 13 अगस्त 2018 को आर्य नगर थाने में शिकायत दी थी कि उसका दोस्त मोहित निवासी गांधी कैंप मिलने आया था। दोनों पटेल नगर में थे। तभी पटेल नगर निवासी आशीष उर्फ शिवा आया और गालियां देने लगा। साथ ही चाकू निकाल कर धमकी दी कि जेब में जो कुछ है निकाल दो। इसके बाद उससे 600 रुपये तो मोहित से 900 रुपये छीन लिए। साथ ही जान से मारने की धमकी दी। आर्य नगर थाना पुलिस ने आरोपी को झपटमारी, जान से मारने की धमकी व आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। तभी से जिला अदालत में केस की सुनवाई चल रही थी। शुक्रवार को सेशन कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 379ए के तहत पांच साल कैद, 25 हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना न देने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा, 506 के तहत एक साल की कैद व 500 रुपये जुर्माना व आर्म्स एक्ट के तहत एक साल की कैद व 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।