फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

लर्निंग लाइसेंस दिखाने पर भी पुलिस ने स्कूटी सवार का काटा 5 हजार का चालान, पुलिसकर्मी बोला- इससे सड़क पर नहीं चहारदीवारी में चला सकते हैं वाहन

विज्ञापन
विज्ञापन
लर्निंग लाइसेंस दिखाने और साथ में अभिभावक होने के बावजूद पुलिस ने स्कूटी सवार एक युवक का पांच हजार रुपये का चालान काट दिया। कारण पूछने पर पुलिसकर्मी बोला लर्निंग लाइसेंस से सड़क पर वाहन नहीं चला सकते, चहारदीवारी में ड्राइविंग सीखनी होगी। इसके बाद युवक के पिता ने केंद्रीय परिवहन मंत्री से लेकर सीएम, डीआईजी, एसपी व दूसरे अधिकारियों को शिकायत भेजकर पूछा है कि क्या लर्निंग लाइसेंस होने के बावजूद चालान काटा जा सकता है। अगर चालान काटा जा सकता है कि लाइसेंस बनाने के नाम पर सरकार फीस क्यों लेती है। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि अगर चालान गलत काटा गया है तो उसे अदालत के माध्यम से रद्द कराया जा सकता है।
विज्ञापन

शिकायतकर्ता डीएलएफ कॉलोनी निवासी एवं सीए संजय थरेजा ने बताया कि उसका बेटा 5 अगस्त को अपनी मां के साथ स्कूटी पर सब्जी लेने जा रहा है। घर से मात्र 300 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी ने स्कूूटी रुकवाई और कागजात मांगे। उसके बेटे ने कहा कि उसका लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस घर पर है। अभी लाकर देता हूं। वह लाइसेंस ले आया लेकिन पुलिसकर्मी ने 5 हजार रुपये का चालान काट दिया। विरोध करने पर पुलिसकर्मी ने आर्य नगर थाने में जाने के लिए कहा। संजय ने बताया कि जब वह अपने बेटे के साथ थाने गया तो उन्हें चालान ब्रांच जाने को कहा गया। आरोप है कि उसे पुलिसकर्मी ने कहा कि लर्निंग लाइसेंस से सड़क पर वाहन नहीं चल सकते। थरेजा का कहना है कि उसने पुलिसकर्मी से इस नियम की कॉपी मांगी तो उसने जवाब नहीं दिया। उसका शासन व प्रशासन से सवाल यह है कि लर्निंग लाइसेंस 18 साल की आयु में छह माह के लिए बनाया जाता है, जिसकी फीस 4500 रुपये है। अगर इस लाइसेंस का कोई औचित्य ही नहीं है तो उसे बनाया ही क्यों जा रहा है।
कोर्ट से रद्द कराया जा सकता है चालान
ट्रैफिक रूल 139 के तहत अगर मौके पर कागजात नहीं हैं तो वाहन चालक 15 दिन का समय मांग सकता है। नियमों के तहत पुलिसकर्मी को समय देना होगा। अगर फिर भी पुलिसकर्मी यह कहकर चालान काटता है कि वाहन चालक ने कागजात न होने की बात कही है तो उसे इसके लिए एक गवाह के हस्ताक्षर कराने पड़ेंगे। गवाह अगर अदालत में गवाही देने नहीं आता तो तब भी चालान रद्द हो सकता है। लर्निंग लाइसेंस होने की स्थिति में उस समय वाहन चालक के साथ ऐसे 18 साल से ज्यादा उम्र का व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो।
विज्ञापन

- डॉ . दीपक भारद्वाज, एडवोकेट जिला बार
यह चालान ट्रैफिक पुलिस ने नहीं, बल्कि आर्य नगर थाना पुलिस ने किया है। इसमें बिना ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर 5 हजार रुपये का चालान किया गया है। अब भी लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस दिखाकर चालान 100 रुपये का करवाया जा सकता है। दूसरा, लर्निंग लाइसेंस धारक अगर भीड़भीड़ वाली जगह वाहन नहीं चला रहा था तो पूरे चालान को माफ करवाया जा सकता है।
विज्ञापन

- गोरखपाल राणा, डीएसपी मुख्यालय
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें