रोहतक/ झज्जर। लोकसभा चुनाव के लिए रोहतक संसदीय सीट के लिए नामांकन सोमवार से शुरू होंगे। नामांकन सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे के बीच उपायुक्त कार्यालय में दाखिल किए जाएंगे। इसके लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। प्रत्याशी के साथ चार से अधिक लोग उपायुक्त कार्यालय में नहीं जा सकेंगे। तीन से अधिक वाहनों को ले जाने की अनुमति नही होगी। नामांकन प्रक्रिया 29 अप्रैल से 6 मई तक चलेगी।
नामांकन पत्रों की जांच 7 मई को होगी।9 मई को उम्मीदवार नामांकन वापस ले सकते हैं। 25 मई को मतदान होगा। 4 जून काे मतगणना होगी। नामांकन के लिए उपायुक्त और निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र भरने के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 29 अप्रैल, 2 मई व 5 मई को डीडीपीओ राजपाल चहल, 30 अप्रैल, 3 मई व 6 मई को जिला राजस्व अधिकारी (डीआरओ) कनब कुमार और नायब तहसीलदार बंसीलाल 1 व 4 मई को बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात रहेंगे। इसके अलावा ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ-साथ डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस बल भी तैनात रहेगा।
18.63 लाख मतदाता, कोसली सबसे बड़ा हलका
रोहतक लोकसभा के अंतर्गत रोहतक, झज्जर व रेवाड़ी के 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। संसदीय क्षेत्र में 18 लाख 63 हजार मतदाता हैं। इसमें 9 लाख 86 हजार 777 पुरुष, 8 लाख 77 हजार 196 महिला मतदाता शामिल है। 9 विधानसभा क्षेत्रों में 547 गांव शामिल हैं। 1884 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। लोकसभा क्षेत्र में 21 मंगलामुखी मतदाता, 455 अतिविशिष्ट मतदाता, 23 हजार 331 सर्विस और 15 हजार 677 दिव्यांग मतदाता हैं।
कहां कितने मतदाता
हलका मतदाता
महम-60 1,96,534
गढ़ी-सांपला-किलोई-61 2,19,585
रोहतक-62 19,882
कलानौर-63 (एससी) 2,13432
बहादुरगढ़-64 2,37832
बादली-65 1,86805
झज्जर-66 (एससी) 1,87,562
बेरी-67 1,82,169
कोसली-73 2,46,432
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18 प्रत्याशी थे पिछली बार मैदान में, आठ निर्दलीय
2019 के लोकसभा चुनाव में 18 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनमें आठ निर्दलीय ने किस्मत आजमाई थी। चुनाव में भाजपा पहले, कांग्रेस दूसरे, बसपा तीसरे, जजपा चौथे व इनेलो पांचवें स्थान पर रही थी। इसके अलावा नोटा को 3 हजार वोट मिले थे।
तीन बार जमा चेक करवाना होगा खर्च रजिस्टर
झज्जर। लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को चुनाव प्रचार के दौरान कम से कम तीन बार खर्च का रजिस्टर चैक करवाना जरूरी है। अभ्यर्थी सुनिश्चित करें कि चुनाव प्रचार के दौरान जो भी बैनर पोस्टर आदि प्रिंट करवाए उस पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम व पता सहित छपवाने वाले का भी ब्योरा हो। अगर इस मामले में अवहेलना की गई तो आरपी एक्ट 1951 की धारा 127ए के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी।
नामांकन से पहले खुलवाना होगा नया बैंक खाता
झज्जर। चुनाव लडने वाले उम्मीदवार को नामांकन से पहले एक अलग बैंक खाता खुलवाना होगा और चुनाव से संबंधित खर्च केवल इसी खाते के माध्यम से किया जाएगा। सभी बैंकों को निर्देश दिए जा चुके हैं कि वह चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए अलग खाता खोलने के लिए प्रत्येक बैंक में अलग काउंटर की व्यवस्था करवाएं।
बिना अनुमति नही करेंगे प्रचार
झज्जर। प्रत्याशी को बिना अनुमति चुनाव प्रचार करते पकडा गया तो आईपीसी की धारा 171एच के तहत कार्यवाही की जाएगी। रात 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अंदर खर्चा रजिस्टर जमा करवाना होगा।