रोहतक। उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से बिजली के बकाया बिलों के समाधान के लिए सरचार्ज माफी योजना-2024 शुरू की गई है। इस योजना का लाभ शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे घरेलू उपभोक्ता उठा सकते हैं, जिनके बिजली बिल 31 दिसंबर 2023 तक बकाया थे या अब तक बकाया हैं। यह योजना कनेक्टिड और डिस्कनेक्टिड दोनों तरह के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है।
योजना के तहत शहरी व ग्रामीण घरेलू बिजली के कनेक्शन का अब तक का पूर्ण सरचार्ज फ्रीज कर दिया जाएगा। उन्हें केवल मूल राशि का भुगतान करना होगा। उपभोक्ता मूल राशि एकमुश्त या अगले तीन मासिक /द्विमासिक बिलों के साथ किस्तों में भी जमा करा सकते हैं। एकमुश्त जमा करवाने पर उपभोक्ताओं को मूल राशि पर 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि फ्रीज किया गया सरचार्ज निर्धारित किस्तों तथा आगामी 3 मासिक /द्विमासिक बिलों की लगातार अदायगी के अनुपात में माफ कर दिया जाएगा। यदि उपभोक्ता निर्धारित किस्तें और आगामी 3 मासिक /द्विमासिक बिल लगातार जमा नहीं कराता तो उसका फ्रीज किया गया सरचार्ज वापिस बिल में जोड़ दिया जाएगा। उपभोक्ता को स्कीम से बाहर समझा जाएगा।
उपभोक्ताओं के बने गलत बिल विभाग के नियमों के अनुसार ठीक किए जाएंगे। जिन उपभोक्ताओं का कोई केस न्यायालय में विचाराधीन है वह इस योजना को अपना सकते हैं। उन्हें अपना केस न्यायालय से वापस लेना पड़ेगा। कटे हुए बिजली कनेक्शनों के मामले में उपभोक्ता का कनेक्शन एकमुश्त राशि के भुगतान पर या मूल राशि की पहली किस्त के भुगतान पर कर दिया जाएगा। इसके लिए कटा हुआ कनेक्शन छह महीने से पुराना न हो। छह माह से अधिक कटे हुए कनेक्शनों के मामले में आवेदक को नए कनेक्शन का आवेदन करना होगा।