सोनीपत। अवैध खनन रोकने समेत बिना ई-रवाना बिल के निकलने वाले खनिज परिवहन में प्रयुक्त वाहनों पर सरकार की पैनी नजर है। कुंडली के पास जांच के दौरान डंपर को रेत के साथ पकड़ा गया है। अब केवल वह वाहन ही खनिज ले जा सकेंगे जो विभाग की वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करवाएंगे। बिना पंजीकरण के अगर कोई भी वाहन रेत या अन्य खनिज पदार्थ ढोता मिलता है तो उसके खनिज को अवैध परिवहन में संलिप्त मानकर कार्रवाई की जा रही है।
बुधवार को खान एवं भू विज्ञान विभाग व हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो, मिमारपुर की संयुक्त टीम ने खनिज से भरे वाहनों की जांच की। वाहन को अवैध रूप से रेत के साथ पकड़ा गया। उस वाहन चालक के पास ई-रवानगी भी नहीं था। वाहन को कुंडली थाना में खड़ा कर दिया गया है। वाहन को जुर्माना भरने के बाद ही छोड़ा जाएगा। जिला खनन अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि अवैध खनिजों से भरे वाहनों की लगातार जांच की जा रही है। खनन प्रक्रिया में सुधारक के लिए वाहनों का पंजीकरण आवश्यक कर रखा है। इसके लिए कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन अपने वाहन का पंजीकरण कर सकता है। यह सुविधा सभी सरल व सीएससी केंद्र पर भी दी गई है। अब पंजीकृत वाहन का ही ई-रवाना खान, स्टोन क्रशर व खनिज डीलर का लाइसेंस (एमडीएल) रखने वाले दे सकेंगे।