जिला बार के चुनाव 28 फरवरी को होंगे। इसके लिए पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल ने सोमवार को यह निर्णय लिया। काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर बिजेंद्र अहलावत ने यह जानकारी दी। काउंसिल ने निर्णय लिया है कि पहले या बाद में हुए चुनाव मान्य नहीं होंगे। चुनाव के लिए काउंसिल ने 10 जनवरी तक पात्र मतदाताओं की सूची मांगी है। 15 दिसंबर को जिला बार एसोसिएशन की मौजूदा कार्यकारिणी का कार्यकाल पूरा हो गया है।
काउंसिल के चेयरमैन ने बताया कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में स्थित बार एसोसिएशनों के पदाधिकारियों व कार्यकारी सदस्यों के वार्षिक चुनाव 28 फरवरी 2025 को होंगे। इसके लिए काउंसिल ने सोमवार को बार एसोसिएशन (संविधान और पंजीकरण) नियम, 2015 के अनुसार कार्यक्रम जारी किया। चेयरमैन ने बताया कि बार चुनाव में केवल वे अधिवक्ता ही वोट डालने के पात्र होंगे, जो पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल में पंजीकृत हैं, साथ ही वार्षिक सदस्यता शुल्क शपथ पत्र के साथ समय पर जमा करवाते हैं।
सभी बार एसोसिएशन के 10 जनवरी तक पात्र मतदाताओं की सूची बार काउंसिल को भेजनी होगी। इसके बाद 24 जनवरी तक काउंसिल बार एसोसिएशन के रिटर्निंग अधिकारी व चुनाव समिति को सूची जारी करेगी। 27 जनवरी को मतदाता सूची बार एसोसिएशन के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी। बार एसोसिएशन के वकील एक फरवरी तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। 7 फरवरी तक आपत्तियों का निपटारा होगा। इतना ही नहीं, बार एसोसिएशन को सात फरवरी तक अपना खाता ऑडिट करवाना होगा। नामांकन पत्र दाखिल करने, जांच करने, नाम वापस लेने तथा उम्मीदवारों की अंतिम सूची भी जारी होगी। इसके बाद 28 फरवरी को वोट डाली जाएंगी।
बार चुनाव को लेकर बार काउंसिल के आधिकारिक तौर पर पत्र का इंतजार किया जा रहा है। जिला बार एसोसिएशन चुनाव के लिए तैयार है। काउंसिल के कार्यक्रम के तहत ही चुनाव करवाए जाएंगे।
- एडवोकेट अरविंद श्योराण, प्रधान जिला बार एसोसिएशन।