रोहतक। डीसी धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि प्रदेश सरकार 21 बीमारियों से पीड़ित एवं पात्र लोगों को दिव्यांग पेंशन देगी। इसके लिए पीड़ित की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए और प्रदेश का निवासी हो। साथ ही, प्रदेश में रहते तीन साल या इससे ज्यादा समय हो गया हो। वार्षिंक आय तीन लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने 3 मार्च 2025 को दिव्यांग पेंशन के लिए 21 बीमारियों को शामिल किया हैं। इनमें चलने-फिरने में असमर्थ दिव्यांग, कुष्ठ रोग, मस्तिष्क पक्षाघात, मांसपेशीय दुर्विकास, अंधापन, कम दृष्टि, श्रवण दोष, वाणी और भाषा दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, मानसिक बीमारी, दीर्घकालिक तंत्रिका संबंधी बीमारी, मल्टीपल स्कलेरोसिस, पार्किंसंस रोग, सिकल सेल रोग, बहु विकलांगता, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, एसिड अटैक पीड़ित एवं बौना आदि विकार शामिल हैं।