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Rohtak News: रिश्वत के मामले में डीईईओ और लिपिक को 4-4 साल की सजा

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जींद। एडिशनल सेशन जज जयबीर सिंह की अदालत ने रिश्वत के मामले में डीईईओ सदानंद वत्स और लिपिक घनश्याम को चार-चार साल कैद व 35-35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार, रोहतक जिले के भालौठ निवासी अमरजीत ने एफआईआर में बताया था कि वह जींद के विजय नगर में करीब 20 साल से स्मार्ट किड्स प्ले स्कूल चला रहा है। इसको निदेशक स्कूल शिक्षा पंचकूला से मान्यता प्राप्त है।
दो मई 2022 को कार्यालय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी जींद सदानंद वत्स और लिपिक घनश्याम एक नोटिस लेकर स्कूल आए व कहा कि स्कूल नियमों के अनुसार नहीं चल रहा इसलिए कानूनी कार्रवाई होगी।
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नोटिस का जवाब उन्होंने चार मई 2022 को कार्यालय जिला मौलिक शिक्षा जींद को दे दिया। 26 अगस्त 2022 को सदानंद वत्स और लिपिक घनश्याम दोबारा स्कूल में आए और कहा कि स्कूल नाॅर्म्स में दिखा देंगे पांच लाख रुपये रिश्वत में देने होंगे।
उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया तो 30 अगस्त को लिपिक घनश्याम जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से पत्र लेकर आए इसमें स्कूल को तीन दिन में बंद करने के आदेश थे। इस पर उसने घनश्याम से बात की तो नोटिस को रफा-दफा करने व स्कूल नाॅर्म सही दिखाने के एवज में पांच लाख रिश्वत मांगी।
उन्होंने कहा कि दो लाख पहले दे देना और बाकी तीन लाख बाद में दे देना। इस बारे सदानंद से बात की तो कहा कि घनश्याम से बात कर लेना। फिर एक जनवरी 2022 को उसके भानजे अमन ने घनश्याम से संपर्क किया तो उसने कहा कि जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी से बात हो गई है। इसलिए दो लाख रुपये लेकर आ जाओ।
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इसके बाद विजिलेंस की टीम ने आरोपी लिपिक को राशि के साथ गिरफ्तार कर लिया था। तभी से यह मामला अदालत में चल रहा था।
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