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Rohtak News: उपायुक्त ने नहरों में नहाने पर रोक लगाई

Wed, 17 Apr 2024 01:34 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
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झज्जर। जिलाधीश ने द्वारा जिला की राजस्व सीमा के अंदर से गुजरने वाली नहरों में नहाने पर पूरी तरह पाबंदी से लगा दी गई है। जिलाधीश ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा लागू की गई है। जारी आदेशों में कहा गया है कि गर्मी के मौसम में लोग विशेषकर युवा नहरों में नहाते हैं। इस दौरान पानी का बहाव तेज व गहरा होने के कारण डूबने की आशंका बनी रहती है। जिलाधीश ने जनहित नहरों में नहाने पर पाबंदी लगाई है। उपरोक्त आदेशों अनुपालना में शहरी निकाय विभाग, राजस्व, पंचायतीराज, पुलिस विभाग द्वारा अनुपालना करवाई जाएगी। जिलाधीश शक्ति सिंह ने जिला की राजस्व सीमा में फसल अवशेष जलाने पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं इससे फसल आग की चपेट में आने की संभावना रहती है।फसल अवशेष जलाना गैरकानूनी कार्य है। शिकायत मिलने पर उक्त व्यक्ति सजा व जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि किसान फसल अवशेषों को जमीन में मिलाएंगे तो जमीन की उर्वरा शक्ति में बढ़ोतरी होगी और पैदावार अधिक होगी।
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