फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

25 मई को वेतन सहित अवकाश घोषित : उपायुक्त

विज्ञापन
विज्ञापन
रोहतक। हरियाणा श्रम विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत फैक्ट्रियों में कार्यरत व्यस्क वर्करों को लोकसभा आम चुनाव में मतदान करने की सुविधा देने के लिए 25 मई को काम में छूट देने का निर्णय लिया गया है। उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि पंजाब में दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1958 की धारा 28 के तहत हरियाणा में इन संस्थानों में कार्य करने वाले ऐसे व्यस्क वर्कर जो हरियाणा में मतदाता के रूप में नामांकित हैं, उनके लिए 25 मई को वेतन सहित छुट्टी की घोषणा की गई है, ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें