रोहतक। हरियाणा श्रम विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत फैक्ट्रियों में कार्यरत व्यस्क वर्करों को लोकसभा आम चुनाव में मतदान करने की सुविधा देने के लिए 25 मई को काम में छूट देने का निर्णय लिया गया है। उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि पंजाब में दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1958 की धारा 28 के तहत हरियाणा में इन संस्थानों में कार्य करने वाले ऐसे व्यस्क वर्कर जो हरियाणा में मतदाता के रूप में नामांकित हैं, उनके लिए 25 मई को वेतन सहित छुट्टी की घोषणा की गई है, ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।