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Rohtak News: भालौठ में युवक पर जानलेवा हमला, नए कानून के तहत केस दर्ज

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01सीटीके29...भालौठ निवासी अमन।
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रोहतक। रोहतक के आईएमटी थाना क्षेत्र में सोमवार को नए कानून के तहत जिले में पहला केस दर्ज किया गया। रविवार रात करीब 11:30 बजे भालौठ में एक युवक पर फायरिंग कर जानलेवा हमला किया गया। पुलिस ने नए कानून की भारतीय न्याय संहिता की धारा-109 109(1), 3 (5) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता 25, 27-54-59 आर्म्स एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं।
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आईएमटी थाने में दी शिकायत में भालौठ निवासी अमन ने आरोप लगाया है कि उसने छह माह पहले गांव के मुकुल उर्फ भोलू को एजेंसी से ट्रैक्टर दिलवाया था। इसमें वह बैंक गारंटर हैं। मुकुल को 35 हजार रुपये एजेंसी संचालक को डाउन पेमेंट देनी थी। कई दिन बाद भी मुकुल ने रुपये नहीं दिए। इस पर एजेंसी संचालक ने अमन को फोन किया। वहीं, जब उसने मुकुल से रुपये देने के लिए कहा तो मुकुल ने उसे धमकाया। आरोप है कि 30 जून की रात को अमन दोस्त शुभम के साथ रोहतक गया था। वहां से दोस्त के साथ पैदल ही घर लौट रहा था। माजरे पाने की चौपाल के पास एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार में मुकुल उर्फ भोलू, विकास उर्फ नारद, अनिल उर्फ छोटू समेत चार युवक आए और उस पर फायरिंग और मारपीट की। इस मामले में पुलिस ने नए कानून के तहत दर्ज कर ली है।
स्कूल से इन्वर्टर-बैटरी चोरी
रोहतक। थाना लाखन माजरा क्षेत्र में चोरों ने एक विद्यालय की खिड़की तोड़कर इन्वर्टर-बैटरी चुरा ली। स्कूल प्राचार्या ने थाने में शिकायत दी। पुलिस ने नए कानून के तहत केस दर्ज किया है। मंजू हुडडा ने पुलिस में दी शिकायत में कहा है कि वह गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुरौठी में प्राचार्या हैं। 30 जून तक ग्रीष्मकालीन छुटि्टयां थीं, सोमवार को स्कूल पहुंची तो देखा कक्षा-6 से 8 तक के कमरे की खिड़की उखड़ी है और इन्वर्टर-बैटरी चोरी हो गए हैं। पुलिस ने बताया नए कानून के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा-305,331(4) में दर्ज किया गया है।
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