संवाद न्यूज एजेंसी
रोहतक। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के खरीफ सीजन के लिए बैंक प्रबंधकों को आदेश दिए गए। अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार ने बताया कि ऋणी किसानों का प्रीमियम 31 जुलाई तक काटा जाए। फसल व गांव अनुसार डेटा 15 अगस्त तक पोर्टल पर अपलोड होगा।
एसएलबीसी ने भी प्रीमियम काटने के निर्देश दिए। बीमित फसल में ओलावृष्टि, जलभराव या भूस्खलन जैसी आपदा पर 72 घंटे में शिकायत दर्ज कराएं। शिकायत ऑनलाइन, क्रॉप इंश्योरेंस एप या हेल्पलाइन 14447 पर हो सकती है।
धान को छोड़कर अन्य फसलों में जलभराव से हुई हानि योजना में शामिल है। धान, बाजरा, मक्का के लिए 2 फीसदी और कपास के लिए 5 फीसदी प्रीमियम है। शेष राशि राज्य व केंद्र सरकार वहन करती है।
धान का प्रीमियम 2231.22 रुपये, कपास का 5706.80 रुपये, बाजरे का 1075.58 रुपये और मक्का का 1144.22 रुपये प्रति हेक्टेयर तय है।