जेएमआईसी अमित कुमार ग्रोवर की अदालत ने घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में पांच दोषियों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने भाली आनंदपुर निवासी महिला सुमित्रा, सावित्री सहित सुमेर सिंह, सोमवीर और भूप सिंह को 6-6 साल कैद और 1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार भाली आनंदपुर निवासी संतोष ने 18 दिसंबर 2007 को सदर थाने में शिकायत दिया था। इसमें पीड़िता ने दो महिला सहित पांच लोेगों के खिलाफ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था।
पुलिस ने सुमित्रा, सावित्री सहित सुमेर सिंह, सोमवीर और भूप सिंह को नामजद किया था। फिर क्रास केस के तहत सुमित्रा की शिकायत पर 3 सितंबर 2008 को सुमित्रा ने संतोष, उसके पति रामकरण और ससुर प्यारेलाल के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
अदालत ने दोनों मामलों की सुनवाई करते हुए संतोष सहित उसके पति और ससुर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। अदालत ने पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद पांचों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।