11 साल की बच्ची को अश्लील फिल्म दिखाने वाले बुजुर्ग को तीन साल कैद
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक। 10 माह पूर्व 11 वर्षीय बच्ची को अश्लील फिल्म दिखाने और उसके साथ अश्लील हरकतें करने का दोषी करार देते हुए एडीजे आरपी गोयल की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 70 वर्षीय आरोपी मुनीराम को तीन साल कैद और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
नवंबर 2017 में 11 साल की बच्ची ने पुलिस को शिकायत दी कि दिन के साढ़े 11 बजे वह गली में एक लड़की के साथ खेल रही थी। इसी बीच आरोपी मुनीराम ने उसे कमरे में बुला लिया और कहा कि अमिताभ बच्चन की फिल्म दिखाऊंगा। पुलिस को बताया कि बुजुर्ग उसे मोबाइल में अश्लील फिल्म दिखाकर उसके साथ गलत हरकत करने लगा। शोर मचाने पर उसकी बहन ने आरोपी के चंगुल से छुड़वाया। बाद में मां पीड़िता को लेकर पुलिस के पास पहुंची। पुलिस ने आरोपी को 8 पोस्ट एक्ट और 3 एससी-एसटी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। एक दिन पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मुनीराम को वारदात का दोषी करार दिया था। शुक्रवार को उसे 8 पोस्को एक्ट के तहत 3 साल की कैद, 1500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई। जुर्माना न भरने पर एक माह का अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जबकि 3 एससी-एसटी एक्ट के तहत एक साल कैद और 500 रुपये जुर्माना की सजा दी गई है। जुर्माना न भरने पर 10 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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बुजुर्ग पहुंचा सलाखों के पीछे
कानून के तहत तीन साल या इससे कम सजा होने पर दोषी उसी दिन अदालत में जमानत याचिका दायर कर सकता है। शुक्रवार को मामले में दोषी की तरफ से बेल बॉन्ड नहीं भरा गया। इसके चलते बुजुर्ग को सलाखों के पीछे भेज दिया गया।