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नाबालिग से रेप के प्रयास के आरोपी को आठ साल की सजा

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अमर उजाला ब्यूरो
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रेवाड़ी।
जिला सत्र न्यायाधीश फलित शर्मा की अदालत ने रामपुरा थानाक्षेत्र में घर में घुसकर नाबालिग से रेप का प्रयास करने तथा मारपीट करने के आरोपी को आठ साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माने भी लगाया गया है। जानकारी अनुसार आरोपी नाबालिग के घर के पास ही किराए के मकान में रहता था। घटना के समय 21 नवंबर 2016 को नाबालिग घर पर अकेली थी। मौका पाकर आरोपी नाबालिग के घर में घुस आया और रेप का प्रयास करने लगा। इस दौरान नाबालिग के माता-पिता घर पर आ गए तो आरोपी मौके से भाग निकला। नाबालिग के पिता ने जब आरोपी का पीछा कर पकड़ने की कोशिश की, तो आरोपी ने जेब से चाकू निकाल उन पर वार किया और भाग गया। पुलिस ने नाबालिग की शिकायत पर आरोपी यूपी के जिला मुरादाबाद के गांव लालपुर निवासी जयराम के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।
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