पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास
- चरित्र पर संदेह के चलते पत्नी की गला दबाकर की हत्या, फिर घर आकर सो गया था पति
- डेढ़ साल से चल रहा था अदालत में सिलाना के युवक कमल उर्फ गोलू के खिलाफ केस
- नशे के सौदागर को 10 साल की सजा, एक लाख रुपये भरना होगा जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक।
चरित्र पर संदेह कर पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के दोषी करार युवक को सेशन जज सत प्रकाश की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। जुर्माना अदा न करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है।
मामले के अनुसार जून 2016 में फतेहपुरी निवासी एक महिला ने शिकायत दी कि उसने अपनी बेटी की शादी पांच साल पहले सोनीपत जिले के गांव सिलाना निवासी कमल उर्फ गोलू के साथ शादी की थी। करीब एक सप्ताह पहले उसका दामाद व बेटी उसके घर आ गए। देर रात करीब 10 बजे उसका दामाद उसकी बेटी को लेकर चला गया। देर रात वापस घर आया तो उसके कपड़े कीचड़ में सने थे। जब उससे पूछा कि उसकी बेटी कहां है। तब उसने कहा कि उसकी बेटी को टिंडा उठाकर ले गया। इसके बाद कमल अपने हाथ व पैर धोकर सो गया। अगले दिन सुबह सात बजे उसे सूचना मिली कि उसकी बेटी का शव कांता आलड़िया की कोठी के पीछे बल्ले के खेत में बने रास्ते में पड़ी है। वह मौके पर पहुंची, लेकिन बेटी के शरीर पर चोट के निशान नहीं थे। उसे शक है कि उसके दामाद ने खुद या किसी के साथ मिलकर उसकी बेटी की हत्या की है।
पुलिस ने शक के आधार पर कमल उर्फ गोलू को काबू कर पूछताछ की। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था। इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होता रहता था। उस रात झगड़ा होने पर उसने गला दबाकर हत्या कर दी और खुद घर आ गया। तभी से गोलू के खिलाफ अदालत में सुनवाई चल रही थी। वीरवार को अदालत ने कमल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
नशे के सौदागार को 10 की सजा
एडीजे अश्वनी कुमार की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत रुड़की गांव के एक युवक को 10 साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अभियोजन के अनुसार डेढ़ साल पहले सांपला पुलिस को सूचना मिली कि रुड़की गांव में नशे की खरीद-फरोख्त का काम चल रहा है। पुलिस ने दबिश देकर गांव के एक युवक को काबू कर लिया। तभी से उसके खिलाफ जिला अदालत में सुनवाई चल रही थी। चार दिन पहले अदालत ने उसे दोषी करार दिया था, जिसे अब 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है।