रोहतक। अदालत ने हुडा के अकाउंटेंट देवेंद्र कुमार की सैलरी जारी न करने पर विभाग की संपदा अधिकारी का रोहतक व पंचकूला स्थित अकाउंट सीज कर दिया है। साथ ही सीनियर डिवीजन की सिविल जज ईशा खत्री की अदालत ने 2 अगस्त तक विभाग के इस्टेट आफिसर से जवाब मांगा है। ईओ ने अदालत के फैसले पर कोई भी टिप्पणी करने या पक्ष रखने से इनकार कर दिया।
जिला बार के वरिष्ठ वकील ओपी चुघ ने बताया कि बोहर निवासी देवेंद्र हुडा में अकाउंटेंट के तौर पर कार्यरत हैं। देवेंद्र ने मार्च 2019 में तत्कालीन जज हरीश गोयल की अदालत में याचिका दायर की। अदालत ने 4 अप्रैल को विभाग से जवाब मांगा, लेकिन सैलरी रोकने का कारण बताने के लिए जवाब कोर्ट में दाखिल नहीं कराया गया। इसके चलते देवेंद्र ने अदालत में कोर्ट की अवमानना की याचिका दायर की। बाद में केस सीनियर डिवीजन की सिविल जज ईशा खत्री की अदालत में आ गया। अदालत ने 27 मई तक विभाग से जवाब मांगा था, लेकिन अब भी सैलरी रोकने का जवाब नहीं दाखिल किया गया। इसके चलते कोर्ट ने रोहतक स्थित हुड्डा इस्टेट ऑफिस का पंचकूला स्थित पंजाब नेशनल बैंक में चले रहे अकाउंट नंबर 1183002100025515 और चंडीगढ़ में एचडीएफसी बैंक स्थित अकाउंट नंबर 50100142388062 को सीज कर दिया है। पूरे मामले में जब हुडा की इस्टेट ऑफिसर से बात की तो उन्होंने पक्ष रखने से इनकार कर दिया।