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दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने पर उम्रकैद::संशोधित

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रोहतक। दहेज की मांग पूरी न करने पर पत्नी की चुन्नी से गला दबाकर हत्या करने के दोषी पति को एडीजे आरपी गोयल की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा उसे 3 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। दहेज हत्या का यह मामला लगभग दो साल पुराना है।
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मामले के अनुसार हिसार जिले के गांव गगनखेड़ी निवासी महेंद्र ने जून 2017 में पुलिस को शिकायत दी कि उसकी चचेरी बहन मोनिका का विवाह 2012 में गांव खरक जाटान निवासी संजीव से हुआ था। उसका आठ माह का लड़का है। कुछ समय बाद ही उसकी बहन को ससुराल वाले दहेज के लिए तंग करने लगे। इसके चलते दहेज उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई गई। बाद में ससुराल पक्ष ने माफी मांग ली। उन्होंने अपनी बहन को ससुराल भेज दिया, लेकिन कुछ समय बाद फिर उत्पीड़न शुरू हो गया। जून 2018 को उसकी बहन की गला घोंट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में पति व ससुराल वालों के खिलाफ हत्या व दहेज हत्या का मामला दर्ज कर जांच की। जांच के बाद पुलिस ने मोनिका के पति संजीव को गिरफ्तार कर लिया। तभी से जिला अदालत में केस की सुनवाई चल रही थी। सोमवार को एडीजे आरपी गोयल की अदालत ने मामले में मोनिका के पति को दोषी करार दिया। मंगलवार को उसे उम्रकैद की सजा सुनाई।
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