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बेटी के हाथ काटने वाले बाप-चाचा को 10 साल कैद

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बेटी के हाथ काटने वाले बाप व चाचा को 10 साल की कैद
- अदालत ने दोनों दोषियों पर 60-60 हजार रुपये जुर्माना भी किया
- दूसरे के घर में अपने जानकार के साथ मिली थी महिला
अमर उजाला ब्यूरो
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. सुनीता ग्रोवर की अदालत ने बेटी पर कातिलाना हमला करने के मामले में आरोपी बाप और चाचा को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों को 10-10 साल कैद व 60-60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विदित रहे कि एक महिला ने 29 अप्रैल, 2017 को सिटी थाना पुलिस को बताया था कि उसकी जानकार अपने परिचित के साथ उसके घर आई थी। दोनों पहले से ही शादीशुदा हैं। महिला का पति पांच साल से लापता था और वह किसी तरह अपने परिवार का गुजर बसर रही थी। शिकायत करने वाली महिला ने पुलिस को बताया कि दोनों उनके घर खाना खाने के लिए आए थे। इसी बीच उसके पिता व चाचा उसकी तलाश में उसके घर आ गए। उन्होंने आते ही बेटी के परिचित पुरुष से साथ मारपीट शुरू कर दी थी। जब उसे बचाने के लिए बेटी बीच में आई तो बाप और चाचा ने दरांती व लाठी से उस पर भी हमला कर दिया था। हमले में बेटी के दोनों हाथ लगभग कट गए। बाद में लोगों के आने पर हमलावर फरार हो गए। दोनों घायलों को सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां से बेटी को पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया था। पुलिस ने शिकायतकर्ता के बयान पर दोनों अभियुक्तों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया था। मामले में वीरवार को सुनवाई करते हुए एएसजे डा. सुनीता ग्रोवर की अदालत ने दोनों को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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इन धाराओं में दोनों को सुनाई गई सजा
भादसं की धारा 326 में 10 साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना, 324 में तीन साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, 452 में सात साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, 506 में तीन साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, 323 में एक साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा।
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