पुलिस कर्मियों पर कार चढ़ाने वाले चालक को पांच साल की कैद
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितु वाईके बहल की कोर्ट ने नाका पुलिसकर्मियों पर कार चढ़ाने के मामले में चालक जगमोहन को दोषी मानते हुए 5 साल कैद और 5 पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को एक महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार एसआई मुकेश ने मई 2016 को थाना सदर में शिकायत दी थी। शिकायत में बताया था कि वह टीम के साथ बाहरी बाईपास लाढ़ौत रोड पर चेकिंग कर रहे थे। तभी एक चालक तेज गति से कार लेकर आया। उसने सीधा ड्यूटी पर तैनात सिपाही रविंद्र को टक्कर मार दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी जगमोहन को गिरफ्तार किया था। फिर उसे खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था। अदालत ने पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद जगमोहन को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।