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दो भाईयों की हत्या मामले में उम्र कैद

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रोहतक। आर्य नगर थाना क्षेत्र में वर्ष 2015 में दो भाइयों की हत्या के मामले में न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख का जुर्माना भी लगाया एक लाख का जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितू वाइके बहल की कोर्ट ने दो भाइयों की हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार, अप्रैल 2015 में आर्य नगर निवासी संतोष पत्नी राजीव ने थाने में शिकायत दी थी कि उसका पति और देवर ललित घर पर ही अपना काम करते थे। करीब डेढ़ माह पहले पड़ोस में रहने वाले मनोज, मोनू, बाबू, कपिल, ज्योति और मोनी के साथ झगड़ा हो गया था। हालांकि बाद में दोनों पक्षों के बीच पंचायती समझौता हो गया था। लेकिन आरोपित तभी से रंजिश रखने लगे थे। 25 अप्रैल को आरोपितों ने घर में घुसकर लाठी-डंडे और चाकुओं से राजीव और ललित पर हमला कर दिया था। इसमें ललित की मौके पर ही मौत हो गई थी। जबकि राजीव ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। यह मामला तभी से कोर्ट में विचाराधीन था। बुधवार को कोर्ट ने आरोपित मनोज को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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