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युवक का अपहरण कर हत्या करने वाले दो दोषियों को उम्रकैद, तीन को सात साल कैद

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युवक का अपहरण कर हत्या करने वाले दो दोषियों को उम्रकैद, तीन को सात साल कैद
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अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितू वाईके बहल की अदालत ने महम के गांव निंदाना में शादी समारोह से युवक का अपहरण कर बाद में चाकू से गोदकर हत्या करने के मामले में दो दोषियों को उम्रकैद और तीन दोषियों को सात साल कैद की सजा सुनाई है। दोषियों ने हत्या के बाद युवक के शव को मकड़ौली में जमीन में दबा दिया था। अदालत मंगलवार को दोषी प्रवीण व राकेश को उम्रकैद और एक लाख रुपये जुुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषियों को एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी इसी तरह दोषी सुनील, अमित, सुुरेश को सात सात साल कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषियों को एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। साथ ही सभी दोषियों को आदेश दिया कि वह पीड़ित पक्ष को तीन लाख रुपये की आर्थिक मदद देंगे।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार 16 जून 2012 को महम पुलिस को शिकायत दी गई थी। पुलिस को दी शिकायत मेें निंदाना के रामकुमार ने बताया था कि 14 जून को एक युवक की शादी थी। समारोह में रामकुमार का बेटा शमशेर भी मौजूद था। घुड़चढ़ी के दौरान शमशेर का मकड़ौली के प्रवीण और उसके दोस्तों के साथ झगड़ा हो गया। तब तो मामला शांत हो गया। करीब दो घंटे बाद चार आरोपी कार में सवार होकर आये और शमशेर का अपहरण करके ले गये। रामकुमार ने मकड़ौली के प्रवीण उर्फ लीलू, राकेश, अमित और सुरेश पर अपहरण का आरोप लगाया था। वारदात के बाद पुलिस ने प्रवीण को गिरफ्तार किया था। इसके बाद आरोपी ने खुलासा किया था कि वह शमशेर का अपहरण कर मकड़ौली ले गये थे। यहां पर प्रवीण की मुलाकात गांव के ही ओमबीर और विक्रम उर्फ मोनू से हुई। फिर ओमबीर के कमरे पर शमशेर को शराब पिलाई फिर उसका गला दबाकर और चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी। बाद में आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए स्टेडियम के पास शमशेर के शव को जमीन में दबा दिया था। पूरे मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने शव को बाहर निकाला था। अदालत ने पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद मकड़ौली निवासी प्रवीण, अमित, सुरेश, राकेश और करौंथा निवासी सुनील को दोषी करार दिया था। जबकि पर्याप्त सबूत नहीं होने पर ओमबीर और विक्रम को बरी कर दिया था।
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