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तकिया से मुंह दबाकर पत्नी की हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास

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रोहतक। सेशन जज एएस नारंग की अदालत ने इमलीगढ़ गांव में पत्नी की तकिया से मुंह दबाकर हत्या करने के आरोप में पति सत्यनारायण को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना भी भरना होगा। जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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जानकारी के अनुसार मार्च 2018 में जींद जिले के गांव करेला निवासी सुरेश कुमार ने महम थाने में केस दर्ज कराया था कि उसके भांजे सुरजीत ने फोन पर बताया था कि उसके पिता सत्यनारायण निवासी इमलीगढ़ ने मां शीला की हत्या कर दी थी। सूचना मिलते ही सुरेश परिवार सहित रोहतक पहुंचा। इसके बाद पुलिस को शिकायत दी व पुलिस के साथ सीधे उसकी बहन शीला के घर गए। यहां उसकी बहन कमरे में मृत अवस्था में पड़ी थी। उसने आरोप लगाए थे कि शीला का पति सत्यनारायण व उसके परिवार के सदस्य अक्सर उसके साथ मारपीट करते थे। जिस बारे में कई बार चौकी में शिकायत भी दी गई, कई बार पंचायती तौर पर फैसला करने की कोशिश भी की। इन सभी हालातों के चलते सत्यनारायण ने शीला की हत्या कर दी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी गिरफ्तार कर लिया था। तभी से जिला अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी। शुक्रवार को सेशन जज की अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोप में पति को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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