रोहतक। नाबालिग को फुसला कर दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने फरमाना के ओमबीर उर्फ मोनू को सात साल की सजा सुनाई है। पोक्सो एक्ट व दुष्कर्म की धाराओं के तहत दोषी पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की कोर्ट ने दिया।
अदालत के मुताबिक, जींद के एक व्यक्ति ने फरवरी 2018 में महम पुलिस में शिकायत दी थी। इसमें कहा गया है कि उसकी नाबालिग बेटी को फरमाणा निवासी ओमबीर उर्फ मोनू फुसला कर ले गया। उसने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। पीड़िता के स्वास्थ्य की जांच कराई। अब अदालत ने अपना फैसला सुनाया।