जिले के सभी सरकारी और निजी कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण केंद्र और लाइब्रेरी आदि 15 जून तक बंद रहेंगे। वहीं, आंगनबाड़ी केंद्रों और क्रेच को 30 जून तक बंद रखा जाएगा। जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
जिलाधीश की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान दुकानदारों को कुछ रियायत दी गई है। लेकिन उन्हें अपना सामान दुकान के क्षेत्र से बाहर, नगर निगम या बीएंडआर व किसी अन्य विभाग की जमीन पर रखने की इजाजत नहीं होगी। अगर दुकानदार ऐसा करते हैं तो मार्केट तीन दिन के लिए बंद कर दी जाएगी। दुकान में सामान्य परिस्थितियों में जितने भी लोग काम करते थे, उनके 50 प्रतिशत से ज्यादा मौजूद नहीं होंगे। दुकानदारों और उपभोक्ताओं को मास्क पहनना और छह फुट की दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थल पर बिना मास्क घूमने वालों और थूकने वालों पर जुर्माना किया जाएगा। दुकानों के आगे सड़क पर अतिक्रमण वर्जित है, इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। रात दस से सुबह पांच बजे तक आपात सेवाओं को छोड़ कर किसी को बाहर आने की अनुमति नहीं होगी।
बाजारों में वाहन प्रतिबंधित
जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के अनुसार बाजारों में दोपहिया व चार पहिया वाहनों की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी। नगर निगम आयुक्त पार्किंग के लिए हुडा कॉम्पलेक्स ग्राउंड, भगत सिंह मार्केट, धींगड़ा कम्यूनिटी सेंटर पुराना आईटीआई ग्राउंड, पुराने बस अड्डे और पुराने सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय में जगह उपलब्ध करवाएंगे। पुलिस अधीक्षक वहां पुलिस बल तैनात करवाएंगे। पुलिस अधीक्षक व निगम आयुक्त अवैध रूप से खड़े वाहनों को जब्त करने का इंतजाम करेंगे। पुलिस अधीक्षक, सभी एसडीएम, सिविल सर्जन, ड्यूटी मजिस्ट्रेट-कम-इंसिडेंट कमांडर, निगम अधिकारी, औषधि नियंत्रक मापतौल अधिकारी, मार्केट कमेटियों के सचिव, नगर पालिकाओं के सचिव इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करेंगे। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।