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Rohtak News: शहर में वाहन की गति 40-50 से ज्यादा होने पर कटेगा चालान

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यातायात नियमों बारे छात्र व छात्राओं को जागरुक करते पुलिस कर्मी। स्रोत: पुलिस
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रोहतक। शहर में वाहन की गति से 40 से 50 तो हाईवे पर 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे ज्यादा स्पीड होने पर पुलिस ओवर स्पीड का चालान कर सकती है। वीरवार को राजकीय माध्यमिक विद्यालय और सैनी गर्ल्स स्कूल में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए ट्रैफिक प्रभारी पश्चिम इंस्पेक्टर रविन्द्र कुमार ने कही।
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उन्होंने कहा कि दिनों-दिन सड़क पर वाहन चलाना असुरक्षित बनता जा रहा है। ऐसे में यातायात नियमों का पालन अनिवार्य है। वाहन चलाते समय हेलमेट, सीट बेल्ट आदि सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग अवश्य करें। शहरी तथा रिहायशी क्षेत्रों में गति सीमा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा जबकि हाईवे पर स्पीड लिमिट 90 से लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है।
उन्होंने कहा कि निर्धारित सड़कों पर वाहनों के बीच में उचित दूरी बनाकर रखे। चालक को गाड़ी को हमेशा सही लेन में चलानी चाहिये। गाड़ी सदैव लेन मार्किंग के अंदर चलाएं न की मार्किंग के ऊपर। वाहन मोड़ने से पहले अथवा लेन बदलने से पहले सदैव करें इंडिकेटर का इस्तेमाल करे। सिग्नल पर लाल बत्ती होने पर वाहन को रोकना चाहिए। मुख्य सड़क से बाएं मोड़ने के 30 से 50 मीटर पहले व दायें मुड़ने के 100 से 150 मीटर पहले इंडिकेटर देना चहिए।
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