रोहतक। थाना आर्यनगर में संयुक्त सब रजिस्ट्रार एवं नायब तहसीलदार की ओर से दो लोगों के खिलाफ रजिस्ट्री दस्तावेज में छेड़छाड़ करके प्रॉपर्टी को महिला के नाम कराने का मामला दर्ज कराया है। आरोपियों रजिस्ट्री के दस्तावेज में गड़बड़ी करते हुए उसे संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष पेश किया है। जो भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा-82 के तहत अपराध होना पाया गया है। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
संयुक्त सब रजिस्ट्रार एवं नायब तहसीलदार प्रवीण कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि क्रमांक 584 / आर सी दो सितंबर 2024 को रजिस्ट्री संख्या 13062 को रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकरण के लिए पेश किया था। यह पत्रावली 10 दिसंबर 2018 को आर्यनगर वैश्य वाली गली निवासी सुनील कुमार ने धोखाधड़ी और बदनीयती से पंजीकृत दस्तावेज में गड़बड़ी करके पेश किया था। इस प्रकरण को संदिग्ध मानते हुए जांच की तो पाया कि सुनील कुमार ने जेपी कॉलाेनी निवासी सत्य नारायण के साथ मिलकर कूट रचित दस्तावेज पेश किए।