बहादुरगढ़। कानोंदा गांव में बगैर लाइसेंस व तय प्रक्रिया पूरी किए अवैध कॉलोनी काटे जाने के मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की गई है।
डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने बताया कि गांव कानोंदा के किला नंबर 70//15/1,15/2 में किसी भी प्रकार के सेल-डीड, एग्रीमेंट टू सेल, पावर ऑफ अटॉर्नी या फुल पेमेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड/एग्जीक्यूट करना प्रतिबंधित कर दिया है।
डीटीपी कार्यालय के अनुसार उक्त मामले में न तो विभाग से कोई लाइसेंस, सीएलयू और न ही एनओसी प्राप्त की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और आमजन से अपील की है कि वे भू-माफियाओं से बचें और केवल सरकार द्वारा वैध एवं स्वीकृत कॉलोनियों में ही निवेश करें।
डीसी ने कहा कि जिला प्रशासन अवैध कॉलोनियों को गिराने के लिए निरंतर अभियान चला रहा है। संवाद