माई सिटी रिपोर्टर
रोहतक। दिल्ली के नगर निगम कर्मचारी से लूटपाट के केस में गवाही के लिए अदालत में पेश न होने पर थानेदार सहित तीन पुलिसकर्मी व एक पटवारी के एएसजे शेलेंद्र सिंह की कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किए हैं। अब चारों को 5-5 हजार की जमानत राशि व एक जमानती पेश कर जमानत करवानी होगी। अब अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी।
पुलिस रिकाॅर्ड के मुताबिक, मोरखेड़ी निवासी संतलाल ने अगस्त 2020 में सांपला थाने में शिकायत दी थी कि वह दिल्ली एमसीडी में नौकरी करता है। ड्यूटी के बाइक पर घर आ रहा था। रात करीब 10 बजे अटायल व कसरैंटी गांव के बीच बाइक सवार तीन युवक खड़े थे। उनकी बाइक रोक ली।
एक युवक ने दूसरे से कहा, जो सामान है चाकू लगाकर निकलवा ले। इसके बाद उसका मोबाइल फोन व जेब से 12 हजार की नकदी छीन ली। सांपला पुलिस ने लूट का मामला दर्ज कर केस में रोहित, मोहित व एक किशोर को गिरफ्तार किया था।
रोहित व मोहित न्यायिक हिरासत के चलते जेल में बंद हैं। उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया, लेकिन नोटिस के बावजूद गवाह अदालत में नहीं आए, जिसके बाद कोर्ट ने चारों गवाहों के जमानत वारंट जारी किए हैं।