संवाद न्यूज एजेंसी
रोहतक। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनोज राठी की कोर्ट ने साइबर ठगी के मामले में मंगलवार को बैंक खाता उपलब्ध कराने के आरोपी गुजरात निवासी रबारी मुकेशभाई को जमानत मिल गई हैं।
आरोप है कि उसने कमीशन के बदले अपना बैंक खाता साइबर ठगों को उपलब्ध कराया, जिसमें ठगी गई रकम में से 3.70 लाख रुपये ट्रांसफर हुए थे। शिकायतकर्ता सेक्टर-2 निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक सत भगवान ने बताया कि उन्हें खुद को एटीएस अधिकारी बताने वाले साइबर ठगों ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद से जुड़े फर्जी मामले में फंसाने की धमकी देकर 6.80 लाख रुपये अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर करा लिए। इनमें से 3.70 लाख रुपये आरोपी मुकेशभाई के खाते में भेजे गए थे।
बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि आरोपी का नाम एफआईआर में नहीं है। अभियोजन पक्ष ने आरोपी की जमानत का विरोध किया है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी को जमानत दे दी है।