रोहतक। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह की कोर्ट ने धोखाधड़ी के आरोपी पश्चिम विहार (दिल्ली) निवासी सुभाष गुप्ता को जमानत दी है। आरोपी 25 मार्च 2026 से ही न्यायिक हिरासत में था। इसने 51.17 लाख रुपये का फ्लैट धोखे से किसी ओर व्यक्ति के नाम कराया था।
शिकायतकर्ता अनिल हुड्डा ने आरोप लगाया कि उन्होंने डीएचएल न्यू टाउन परियोजना में 3 बीएचके फ्लैट के लिए 24 मार्च 2022 को पूरी राशि का भुगतान किया था। कब्जा एक वर्ष में देने और देरी होने पर 25 हजार रुपये प्रतिमाह किराया देने का आश्वासन दिया गया था। बाद में पता चला कि संबंधित फ्लैट किसी अन्य व्यक्ति के नाम पंजीकृत कर दिया गया।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि जांच पूरी हो चुकी है और आरोपी 25 मार्च 2026 से न्यायिक हिरासत में है। वहीं, अभियोजन ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी पर अन्य मामले लंबित है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी की जमानत मंजूर की।