रोहतक। शहर के आर्य नगर थाने में तीन साल पहले दर्ज दुष्कर्म के केस में बचाव पक्ष ने तर्क दिया है कि महिला व युवक के बीच आपसी सहमति से संबंध बने।
संबंध बिगड़ गए तो शादी करने का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा दिया। एएसजे संदीप कुमार दुग्गल की अदालत ने शनिवार को आरोपी को बरी कर दिया। पुलिस रिकाॅर्ड के मुताबिक, 30 वर्षीय महिला ने 2022 में आर्य नगर थाने में केस दर्ज कराया था कि उसका पति घर छोड़कर चला गया।
सोशल मीडिया पर युवक से संपर्क हुआ। इसके बाद शादी का झांसा देकर आरोपी ने यौन उत्पीड़न शुरू कर दिया। आरोपी होटल में ले गया और उसका यौन शोषण किया। पुलिस ने मामला दर्जकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तभी से जिला अदालत में केस चल रहा था।