रोहतक। जिला उपभोक्ता आयोग के चेयरमैन नागेंद्र सिंह कादियान 19 मई को फैसला सुनाते हुए कहा है कि एसी गारंटी अवधि में भी कूलिंग नहीं दे रहा है इसलिए प्रेम नगर निवासी सतीश को मूल्य राशि 30,600 रुपये नौ प्रतिशत सालाना ब्याज के हिसाब से दे। सेवा में कमी और कानूनी खर्च के तौर पर एक माह में 10 हजार रुपये दे।
प्रेम नगर निवासी सतीश ने मार्च 2024 में अर्जी दायर की थी कि उन्होंने पालिका बाजार से केल्विनेटर कंपनी का 30,600 रुपये में स्प्लिट एसी खरीदा था। उन्हें आश्वासन मिला था कि एसी खराब होने पर तत्काल बदला जाएगा। तीन माह के अंदर ही जब एसी ठीक से कूलिंग नहीं दे रहा था तो कंपनी को तीन बार हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराई गई।
इसके बाद कंपनी की ओर से एसी ठीक कराने का प्रयास किया गया लेकिन सब बेकार रहा। उन्होंने एसी बदलने की मांग की और दुकानदार से संपर्क किया। दुकानदार ने साफ इन्कार कर दिया। आयोग के नोटिस पर कंपनी की तरफ से कोई प्रतिनिधि हाजिर नहीं हुआ।
आयोग ने कहा है कि कंपनी के पास इसका मतलब कहने के लिए कुछ है ही नहीं। ऐसे में कंपनी शिकायतकर्ता को लागत राशि ब्याज सहित लौटाए और हर्जाना व कानूनी खर्च की तय राशि एक माह के अंदर दे।