रोहतक। प्रत्येक माह के निर्धारित बुधवार को कार्यक्रम के तहत जिला जेल रोहतक में लोक अदालत का आयोजन किया गया। एक मामले में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूर्ण पाए जाने पर एक बंदी को मौके पर ही रिहा करने के आदेश पारित किए गए जिससे संबंधित बंदी को तुरंत राहत प्रदान की गई।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय तेवतिया के मार्गदर्शन में सीजेएम एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव डॉ. तरन्नुम खान की ओर से जेल लोक अदालत की गई। डॉ. तरन्नुम खान ने जेल परिसर के महिला सेल का भी निरीक्षण किया। संवाद