रोहतक। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी सेक्रेटरी अमित कुमार गुलिया ने कहा कि केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के चैप्टर बी के प्रावधानों के अनुरूप बनावट सहित पूर्ण रूप से कंप्लीट वाहनों का ही पंजीकरण होगा और फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
उन्होंने अतिरिक्त परिवहन आयुक्त हरियाणा की ओर से जारी निर्देश के बारे में बताया कि प्राय: ऐसा देखने को मिलता है कि वाहनों के निर्माण में अधिनियम के तहत ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई का पालन नहीं किया जाता और वाहन पर रिफ्लेक्टिंग टेप, रिफ्लेक्टर और स्पीड गवर्नर नहीं लगाया जाता। स्पीड गवर्नर के साथ छेड़छाड़ की होती है और वाहन की हेडलाइट का ऊपर का आधा भाग पेंट होता है। ऐसे वाहन सड़क पर चलते समय दुर्घटना का कारण बनते हैं।
गुलिया ने बताया कि मोटर वाहन इंस्पेक्टर को उक्त अधिनियम की दृढ़ता से पालना करवाने के बारे में निर्देश दे दिए गए हैं। वाहन मालिक नए वाहनों के पंजीकरण और मौजूदा वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करवाने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का पूर्ण रूप से अनुपालन करें।